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नैनीताल। हाईकोर्ट ने गलत आँकड़े पेश कर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैंसा कम दिए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। अगली सुनवाई के लिए चार सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
खण्डपीठ ने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस व एनसीएमएसएल कम्पनी को चार सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश सजंय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ में हुई।
नैनीताल निवासी अजीत सिंह ने जनहित याचिका दायर कि है। कहा है कि नैनीताल जिले के 42300 किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत खरीफ की फसल का बीमा 2020 में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी से कराया था।
परन्तु डेटा उपलब्ध कराने वाली कंपनी मुम्बई द्वारा सरकार को गलत आँकड़े दिए गए। जिसकी वजह से जिले के किसानों को फसल बीमा का बहुत कम पैसा दिया गया। जबकि किसी किसान को दिया ही नहीं गया।
जब इसकी शिकायत पीएमओ से की गई तो यह मामला संसद में भी उठा। किसानों द्वारा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस और कम्पनी के खिलाफ कार्यवाही करने और किसानों को हुए नुकसान का पैसा दिलाये जाने की मांग की है।
RNS/DHNN