मुख्यमंत्री ने दी आपदा राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि एवं अन्य दैवीय आपदा के समय तत्काल राहत कार्यों हेतु पिथौरागढ़ में दो माह के लिये हैलीकॉप्टर तैनाती की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये है कि जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत कार्यों के लिए आवश्यकता न हो तब हैलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य हेतु वैकल्पिक यातायात के रूप में किया जाए।परंतु ऐसा तभी किया जाए जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत कार्यों में जरूरत नहीं हो।

आपदा में प्रयुक्त घंटों के अतिरिक्त घंटों में हैलीकॉप्टर का उपयोग रियायती दरों पर भुगतान के आधार पर जन सामान्य हेतु वैकल्पिक यातायात के रूप में करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रतिव्यक्ति निर्धारित रूपये तीन हजार की किराये की दर को मंजूरी प्रदान की है। इस हैलीकॉप्टर को निर्धारित शर्तों के अधीन दो माह के लिये पिथौरागढ़ में तैनात किये जाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

 

धामी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिया तोहफा दीपावली से पहले राज्य कर्मचारीयों को वेतन पेंशनरों को मिलेगी पेंशन 

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उत्तराखंड में कर्मचारियों को दीपावली से पहले वेतन और पेंशनर्स को पेंशन देने के आदेश हुए हैं. शासन ने इस संदर्भ में सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर निर्देशों का पालन करने के लिए कहा है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संदर्भ में अधिकारियों को आदेश देते हुए वेतन और पेंशन का भुगतान करने के लिए कहा था. जिस पर शासन ने भी आदेश जारी कर दिए हैं.राज्य कर्मियों और पेंशनर्स के साथ ही पारिवारिक पेंशनर्स को दीपावली से पहले वेतन और पेंशन के भुगतान का लाभ मिलने जा रहा है. इसके लिए शासन स्तर पर स्वीकृति दे दी गई है. हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में उसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे और इन्हीं निर्देशों के क्रम में अब शासन ने भी इस पर संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं.

अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने इस संदर्भ में सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी और वरिष्ठ कोषाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि 31 अक्टूबर को दीपावली का त्यौहार होने के कारण सभी राज्य कर्मियों, सहायता प्राप्त शिक्षण और प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी व स्थानीय निकाय और कार्यप्रभावित कर्मचारियों को वेतन और राज्य के कोषागारों से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स, पारिवारिक पेंशनर्स को अक्टूबर महीने का भुगतान 30 अक्टूबर से पहले किया जाए.

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