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देहरादून। आवास विभाग ने विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 30 सितंबर तक के लिए लागू कर दी है। पिछली कैबिनेट बैठक में इस योजना को हरी झंडी मिली थी। वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभ एकल आवासीय, व्यावसायिक भवन, आवासीय- व्यावसायिक भू-उपयोग में मौजूद दुकान, कार्यालय, आवासीय क्षेत्र में स्थित नर्सिंग होम, क्लीनिक, ओपीडी, पैथोलॉजी लैब, डायगोस्टिक सेंटर, चाइल्ड केयर, नर्सरी स्कूल, क्रेच, प्ले स्कूल को मिलेगा। लेकिन सरकारी जमीन पर स्थित अवैध निर्माण, पूर्व से कोर्ट में चल रहे मामलों के साथ ही भू उपयोग के विपरीत हुए निर्माण को इस छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। ओटीएस के जरिए कैबिनेट ने अब आवासीय भवनों के मामले में बैक सेटबैक और साइड सेटबैक में शत प्रतिशत कंपाउंडिग की अनुमति दे दी है। पहाड़ में पांच सौ वर्ग मीटर और मैदान में तीन सौ वर्ग मीटर तक के भूखंड को यह सुविधा हासिल होगी। पहले इसमें 40 प्रतिशत तक निर्माण ही कंपाउंड हो सकता था। भवनों की ऊंचाई में भी 15 प्रतिशत तक कंपाउंडिंग की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही पार्किंग के नियम काफी छूट दी गई है।